covid-19 संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही तेज
आपदा प्रबंधन कार्यालय व तहसीलों में जल्द आवेदन करें आश्रित-डीएम
गोंडा ब्यूरो रिपोर्ट।
शासन के निर्देशानुसार जनपद में कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत हुए व्यक्तियों के आश्रितों को एकमुश्त 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का देने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया कि जनपद में कोविड-19 संक्रमण से 266 लोगों की मृत्यु हुई है जिनमें से अब तक 17 मृतकों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जा चुकी है।
जिलाधिकारी श्री शाही ने कोरोना संक्रमण से मृतक हुए व्यक्तियों के आश्रितों से अपील की है कि वे शासन द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही आवेदन कर दें जिससे उन्हें मदद दी जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके परिजनों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है वे जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय संग्रह अनुभाग कलेक्ट्रेट में आपदा लिपिक या जिला आपदा प्रबन्धक के पास, सभी तहसीलों में उपजिलाधिकारियों अथवा तहसीलदारों के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन फार्म भरकर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के ईमेल आईडी
[email protected] पर ईमेल भी किया जा सकता है। जिला आपदा प्रबन्धक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अहेतुक सहायता का आवेदन फार्म जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय संग्रह अनुभाग कलेक्ट्रेट तथा सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही गोण्डा एनआईसी की वेबसाइट www.gonda.nic.in पर आपदा प्रबन्धन के लिंक पर जाकर डाउनलोड भी किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए अपर जिलाधिकारी गोण्डा के मोबाइल नम्बर 9454417608 एसडीएम सदर के मोबाइल नम्बर 9454416072 एसडीएम करनैलगंज के मोबाइल नम्बर 9454416075 एसडीएम मनकापुर के मोबाइल नम्बर 9454416073 एसडीएम तरबगंज के मोबाइल नम्बर 9454416074, जिला आपदा प्रबन्धक के मोबाइल नम्बर 9454419053 तथा आपदा लिपिक के मोबाइल नम्बर 9454419056 पर कॉल करके के जानकारी एवं मदद प्राप्त की जा सकी है।उन्होंने बताया कि आवेदन फार्म के साथ आवेदकों को कोविड संक्रमण की रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड नम्बर, मृतक आश्रित का नाम, आश्रित का मृतक से सम्बन्ध, आश्रित का बैंक एकाउन्ट नम्बर, आश्रित का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा।