मनकापुर: कोटेदार समेत 12 पर जालसाजी की रिपोर्ट

मनकापुर गोंडा। खाद्यान्न वितरण में घालमेल करने वाले हाजीजोत, कूकनगर ग्रंट व तिरुखा बुजुर्ग गांव के कोटेदार जालसाजी में फंस गए हैं। इनके साथ हाजीजोत की ग्राम प्रधान, प्रशासनिक समिति की चार महिला सदस्य व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इस घोटाले में दोषी पाई गई हैं। कूकनगर ग्रंट गांव की महिला ग्राम प्रधान व दो सदस्य भी घपले में शामिल किए गए हैं। खाद्य प्रकोष्ठ की जांच में वितरण में अनियमितता की पुष्टि हुई है। घपले की पुष्टि होने के बाद डीएम के निर्देश पर मनकापुर तहसील के पूर्तिनिरीक्षक ने तीनों गांव के कोटेदारों, दो ग्राम प्रधान, एक आंगनवाडी कार्यकर्ता व 6 सदस्यों समेत 12 लोगों के खिलाफ खोंडारे व छपिया थाने में जालसाजी, गबन, साजिश रचने व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है वर्ष 2019 में गौरा विधायक प्रभात वर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के हाजीजोत, तिरुखा बुजुर्ग, कूकनगर ग्रंट व अमघटी गांव के कोटेदारों की शिकायत खाद्य रसद विभाग के डीआईजी से की थी और खाद्यान्न वितरण में धाँधली करने का आरोप लगाया था।

विधायक की शिकायत पर डीआईजी ने इसकी जांच अयोध्या के खाद्य प्रकोष्ठ को सौंपी थी। खाद्य प्रकोष्ठ के निरीक्षक की जांच में चारों गांवों के कोटेदार दोषी पाए गए थे। खाद्य प्रकोष्ठ के निरीक्षक की रिपोर्ट पर खाद्य आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने संबंधित कोटेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद मंगलावार को मनकापुर तहसील के पूर्ति निरीक्षक शिवप्रकाश ने खोंडारे थाने में सरस्वती देवी, जानकी, कमला, विमला व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुधा सिंह के खिलाफ जालसाजी गबन, साजिश रचने व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।

इसी तरह पूर्ति निरीक्षक कूकनगर ग्रंट गांव की कोटेदार अंगूरा देवी, ग्राम प्रधान आशा देवी, पंचायत सदस्य रहमत अली व रामचरित्र के खिलाकर भी केस दर्ज कराया गया है। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर तिरुखा बुजुर्ग गांव के कोटेदार रूदल सिंह के खिलाफ छपिया थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में केस दर्जकिया गया है।अमघटी के कोटेदार के खिलाफ पहले से दर्ज केस में जालसाजी की धारा बढ़ाने के लिए मनकापुर कोतवाली में तहरीर दी गई है।

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